NGT के आदेश की खुली अवहेलना? बरवाड़ा के खरणी मोड़ व तोपचांची के  लेदाटाड पर बालू के अवैध कारोबार अंकुश लगाने  ग्रामीण  मांग


धनबाद।बरवाड़ा व तोपचांची (धनबाद)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के बावजूद बरवडा व तोपचांची थाना क्षेत्र के खरणी मोड़ व लेदाटाड पर कथित रूप से अवैध बालू कारोबार जारी रहने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में खुलेआम बालू का भंडारण और ट्रकों व ट्रैक्टरों के माध्यम से ढुलाई की जा रही है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए एक वीडियो में कथित रूप से बालू से लदे वाहनों की आवाजाही और कुछ स्थानों पर तिरपाल से ढके बालू के ढेर दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
जानकारों का कहना है कि यदि प्रतिबंध की अवधि में बिना वैध अनुमति के बालू का खनन, भंडारण या परिवहन किया जा रहा है, तो यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों, खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act), झारखंड लघु खनिज नियमावली तथा अन्य लागू पर्यावरणीय एवं खनन संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग द्वारा जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई का प्रावधान है।
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन, खान विभाग और पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
फिलहाल इस मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा

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